जानें मानव अधिकार दिवस के बारे में - know About Human Rights Day in Hindi

नमस्‍कार दोस्‍ताेें आज हम अपने इस पोस्‍ट में मानव अधिकार दिवस (Human Rights Day) के बारें में जानकारी देंगे मानव अधिकार दिवस पूरी दुनिया में 10 दिसम्‍बर को मनाया जाता हैै सर्वप्रथम वर्ष 1948 मेंसंयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को इसे मनाये जाने की घोषणा की गयी इसके विपरित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मानव अधिकार दिवस आधिकारिक तौर पर 1950 में 4 दिसंबर को स्थापित किया गया था तो आइये दोस्‍तो जानते है मानव अधिकार दिवस के बारें में और अधिक जानकारी (know About Human Rights Day in Hindi) -

know About Human Rights Day

जानें मानव अधिकार दिवस के बारे में - know About Human Rights Day in Hindi



सर्वप्रथम 10 दिसम्बर, 1948 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया वर्ष 1950 में 'संयुक्त राष्ट्र' ने हर वर्ष  10 दिसम्बर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' (Human Rights Day) मनाने का निश्‍चय किया आज से लगभग 65 वर्ष से पहले हुआ पारित 'विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र' जिसके अनुसार समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्‍येक मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित है

क्या है 'मानव अधिकार' (What is 'Human Rights') 

किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार कहलाता है भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है 
भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया 12 अक्‍टूबर, 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया 
आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं जैसे बाल मजदूरी, एचआईवी/एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार

भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं-

  1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
  5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
  6. संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32)

भारतीय संवधिान में वर्णित मानव अधिकार -

1. मूल (fundamental), 2. आधारभूत (Basic), 3. अंतरनिहित (Inherent), 4. प्राकृतिक (Natural), 5. जन्मसिद्ध अधिकार (Birth Rights)
भारत में प्रत्‍येक मानव के पैदा होने के साथ ही संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिये गये हैै प्रत्‍येक व्‍यक्ति यह जन्मसिद्ध अधिकार होता है चाहे वह अपने हक के लिए बोलना भी जानता हो या नहीं पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,19,20,21,23,24,39,43,45 में देश के मानवाधिकारों की रक्षा करने के प्रावधान दिये गये है सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए हमारे देश के आयोग के अलावा कई प्राइवेट ऐजेन्‍सीयाॅॅ तथा समाजसेवी संस्‍थाऐं भी काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ समाजसेवी लोग भी इस दिशा में अकेले ही अपनी मुहिम चला रहे हैं


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